Sunday, December 9, 2018



8.12.2018
मां की देखभाल नहीं करने वाले शिक्षक
के के वेतन से कटेंगे हर महीने 15 हजार



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लोक शिकायत निवारण अधिनियम शुक्रवार को लोक शिकायत निवारण दिवे थे. वहीं, खगड़िया जिला के
वा के तहत माम सुनवाई के अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई अलौली प्रखंड के बहादुरपुर निवासी
रान आयुर दिया करते हुए अनुकंपा पर बहाली होने कमल कुमार ने वर्ष 2013 में फजी
भीर खगड़िया के डीएम और जिला कृषि के बाद अपनी माता का भरण पोषण हस्ताक्षर कर जल अनुदान की राशि
पदाधिकारी को उपस्थित होने का । नहीं करने वाले शिक्षक के वेतन से की निकासी करने के आरोप में जिला ।
आदेश प्रमंडलीय आयुक्त सह प्रथम के आदेश का अनुपालन नहीं होने को
दिया निर्देश प्रत्येक माह 15 हजार रुपये काटने के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ।
अपीलीय प्राधिकार पंकज कुमार पाल लेकर प्रमंडलीय आयुक्त के यहां अपील ।
त्रा
गन्ना बच्चों को माता-पिता की सेवा करने को दिया. वहीं, इस मामले में शिक्षक पर के दौरान पीड़ित किसान अन ।
हुई प्रतिनिधि मुंगेर ने बेगसराय के जिला शिक्षा पदाधिकारी वाद दायर किया था. मामले को सुनाई।
की शिक्षा देनेवाले शिक्षक ने ही अपनी विधि सम्मत विभागीय कार्रवाई करने के बीडीओ और सहायक कृषि पदाधिकारी ।
मां को उपेक्षित कर दिया, पिता की मौत भी निर्देश दिये. जिला लोक शिकायत की पक्ष सनने के बाद ।
के बाद अनुकंपा पर बहाल शिक्षक निवारण पदाधिकारी ने अपने आदेश तक दोषी भी अब तक काति।।
अधाकर सिंह ने अपनी मां को ही उसके में मंटनेंस एंड वेलफेयर अफ पैरेंट्स नहीं होने पर नाराजगी जारी हो ।
हाल पर छोड़ दिया. अब शिकायत के एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अगली तिधि को डीएम और जिला की ।
पूर्वी बाद आयुक्त ने शिक्षक को हर माह 15 तहत शिक्षक के वेतन से 10 हजार पदाधिकारी को स्वयं सुनवाई के दौरान
पर हजार रुपये देने का आदेश दिया है. रुपये कटौती कर मां को देने के निर्देश उपस्थित रहने के निर्देश दिये.

तिहारकर्ष विश्वविद्यालय, सार, भागलपुर 813210 ।
आवश्यक सूचना ।
|शिवालय, सबौर की 24वीं प्रबंध बोर्ड की बैठक की

Thursday, December 6, 2018

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